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*मिठाई के डिब्बे सहित तौल करना नियमों का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध: खाद्य सुरक्षा अधिकारी*

*मिठाई के डिब्बे सहित तौल करना नियमों का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध: खाद्य सुरक्षा अधिकारी*

(आशीष सिंघल)

*दिनांक: 24/10/2024*

*मिठाई के डिब्बे सहित तौल करना नियमों का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध: श्री हर्षवर्धन सिंह*

मिठाई के डिब्बे सहित वजन नहीं किया जाता है” उक्त सूचना को अपने दुकान/परिसर में अनिवार्य रूप से चस्पा करें

*गाजियाबाद।* जनपद गाजियाबाद में संचालित मिठाई विक्रेताओं/दुकानदारों द्वारा मिठाई के डिब्बों सहित मिठाई का तौल किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरूद्ध है। श्री हर्षवर्धन सिंह वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान गाजियाबाद द्वारा जनपद गाजियाबाद के सभी मिठाई विक्रेताओं एवं दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि उपभोक्ता हित में मिठाई के साथ डिब्बे का तौल करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-12 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा-30 के तहत दण्डनीय अपराध है। अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मिठाई विक्रय के समय मिठाई के साथ डिब्बे का वजन न करें। इसके साथ ही उक्त सूचना को अपने दुकान/परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें, जिससे की उपभोक्ता जागरूक हो सके।
श्री हर्षवर्धन सिंह वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान गाजियाबाद ने अपना मोबाइल नंबर 8189094012 जारी करते हुए कहा कि यदि किसी भी उपभोक्ता को कोई भी दुकानदार मिठाई समेत डब्बे का वजन करता है तो कृपया इस नंबर पर उन्हें अवगत करायें, उक्त दुकानदार के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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