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*संयुक्त बैठक* – *परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के मध्य रोड सेफ्टी, ई-चालान और अनुज्ञापत्र/परमिट नीतियों पर महत्वपूर्ण निर्णय*

*संयुक्त बैठक* – *परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के मध्य रोड सेफ्टी, ई-चालान और अनुज्ञापत्र/परमिट नीतियों पर महत्वपूर्ण निर्णय*

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संयुक्त बैठक – परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के मध्य रोड सेफ्टी, ई-चालान और अनुज्ञापत्र/परमिट नीतियों पर महत्वपूर्ण निर्णय
दिनांक – 23 जुलाई, 2025

(आशीष सिंघल)

आज दिनांक 23 जुलाई, 2025 को उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक सम्पन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता परिवहन आयुक्त श्री ब्रजेश नारायण सिंह एवं अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात श्री के. नारायण द्वारा की गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, यातायात निदेशालय श्री सुभाष चन्द्र दूबे तथा अपर परिवहन आयुक्तगण सहित परिवहन मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर गहन विमर्श करते हुए ई-चालानों की वसूली को अधिक प्रभावी बनाना, गंभीर दुर्घटनाओं में संलिप्त लाइसेंसधारकों और वाहनों की पहचान तथा ऐसे मामलों में विधिसम्मत अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना रहा।

ई-चालानों की अधिकतम वसूली हेतु ITMS एवं यातायात पुलिस के बीच समन्वय स्थापित कर वाहन स्वामियों को व्हाट्सएप के माध्यम से चालान विवरण भेजे जाने की नवीनतम व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) को यातायात विभाग में लागू करने पर भी विचार किया गया, ताकि भुगतान की प्रक्रिया को सुगम एवं डिजिटल रूप में अपनाया जा सके।

कोष प्रबंधन समिति की आगामी बैठक से पूर्व, सड़क सुरक्षा से जुड़े नवाचारों तथा वार्षिक कार्ययोजना की भी प्रस्तुति दी गई। इसके तहत निर्णय लिया गया कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में यातायात एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से हेलमेट एवं सीट-बेल्ट जांच अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा के कार्यों को नई गति मिल सके।

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि कैमरा आधारित ई-चालान में चालनकर्ता का प्रत्यक्ष पता न होने की स्थिति में वाहन स्वामी को ही प्राथमिक उत्तरदायी मानते हुए, उनके ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी, विशेषकर तब जब उल्लंघन गंभीर प्रकृति का हो या बार-बार किया गया हो। इस हेतु चालान नोटिस में इस विषय को स्पष्ट रूप से अंकित करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस पर दायित्व आधारित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

यह संयुक्त बैठक सड़क सुरक्षा की नीति को दंडात्मक से अधिक नियामक और निवारक दृष्टिकोण की ओर ले जाने की दिशा में एक ठोस कदम है, जिसमें ई-चालान, लाइसेंस नियमन एवं गंभीर दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारण और विधिसम्मत अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण को एकीकृत दृष्टिकोण से अपनाने का निर्णय लिया गया।

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