*दनकौर कस्बे में पुरातत्व विभाग ने सांसद प्रतिनिधि को नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा अवैध पार्किंग बनाने का स्पष्टीकरण*
*दनकौर कस्बे में पुरातत्व विभाग ने सांसद प्रतिनिधि को नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा अवैध पार्किंग बनाने का स्पष्टीकरण*

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पुरातत्व विभाग ने सांसद प्रतिनिधि को नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा अवैध पार्किंग बनाने का स्पष्टीकरण
आशीष सिंघल दनकौर

दनकौर कस्बे में स्थित श्री गुरु द्रोणाचार्य मंदिर और उससे सटा ऐतिहासिक तालाब एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यह स्थल पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए तय नियमों का पालन अनिवार्य है। पुरातत्व विभाग का आरोप है कि कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने वहां पर अवैध रूप से पार्किंग बना दी है। जिसको लेकर उसको विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है।
पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुसार, संरक्षित स्मारक की 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का खनन, उत्खनन, निर्माण, परिवर्तन या विस्फोट कार्य करने से पहले पुरातत्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त स्मारक के चारों ओर 100 मीटर के बाद अगले 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र घोषित है, जहां किसी भी प्रकार के निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए भी विभागीय अनुमति जरूरी होती है। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इन्हीं नियमों के तहत मंगलवार को पुरातत्व विभाग की ओर से मंदिर परिसर से सटे तालाब की दीवारों समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर नोटिस और पोस्टर चस्पा किए गए। पोस्टरों में उल्लेख किया गया है कि संरक्षित स्मारक क्षेत्र में बिना अनुमति टीन शेड लगाकर अवैध रूप से पार्किंग का निर्माण किया गया है। इस अवैध निर्माण के लिए सांसद प्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराया गया है। पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए गए नोटिस में सांसद प्रतिनिधि सोनू वर्मा से 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा और उनके ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखना प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद कस्बे में हलचल तेज हो गई है।








