Blog

*07 सितंबर से 25 सितंबर 2024 तक किया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण*

*07 सितंबर से 25 सितंबर 2024 तक किया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण*

07 सितंबर से 25 सितंबर 2024 तक किया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण*

(आशीष सिंघल)

*गौतम बुद्ध नगर 07 सितंबर, 2024*

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बताया कि माह सितंबर 2024 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित आवश्यक वस्तुओं यथा गेहूं, चावल, चीनी चयनित जनपदों में अवशेष बाजरा का वितरण 07 सितंबर से 25 सितंबर 2024 के मध्य संपन्न कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर सहित 42 जनपदों में प्रत्येक अंत्योदय कार्ड को माह अगस्त 2024 में वितरण के पश्चात अवशेष का वितरण चावल के स्थान पर 02 किग्रा0 बाजरा प्रति कार्ड “प्रथम आवक प्रथम पावन” के सिद्धांत अनुसार वितरित किया जाएगा। इस प्रकार अंत्योदय योजना के तहत चिन्हित 42 जनपदों में प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूं, 19 किग्रा0 चावल तथा 02 किग्रा0 बाजरा उपलब्धता अनुसार वितरण किया जाएगा। बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर पूर्व निर्धारित मात्रा अनुसार 14 किग्रा0 गेहूं एवं 21 किग्रा0 चावल का वितरण किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों में प्रति कार्डधारक को 14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा0 चावल का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार चयनित जनपदों में पात्र गृहस्थी के अंतर्गत चावल के स्थान पर प्रति यूनिट 01 किग्रा0 बाजरा उपलब्धता अनुसार “प्रथम आवक प्रथम पावक” के सिद्धांत अनुसार वितरित किया जाएगा। उक्त जनपदों में 02 किग्रा0 गेहूं प्रति यूनिट, 02 किग्रा चावल प्रति यूनिट व 01 किग्रा बाजरा प्रति यूनिट उपलब्धता अनुसार वितरित किया जाएगा। बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर पूर्व निर्धारित मात्रा अनुसार 02 किग्रा0 गेहूं एवं 03 किग्रा0 चावल का वितरण किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों में पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 02 किग्रा0 गेहूं प्रति यूनिट एवं 03 किग्रा चावल प्रति यूनिट खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न गेहूं, चावल एवं चयनित जनपदों में बाजरा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त व सितंबर 2024 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड 18 रुपए प्रति किग्रा0 की दर से 54 रूपए में वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी के संबंध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों/राज्यों के प्रवासी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक, जिनके द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर के उचित दर विक्रेताओं के यहां से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के आधार पर खाद्यान्न अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित दर दुकान से प्राप्त किया जा सकेगा। संबंधित नामित वितरण नोडल अधिकारी द्वारा उचित दर दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न आदि का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत अपनी उपस्थिति में दुकान पर खाद्यान्न आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को गेहूं, चावल आदि के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण संपन्न किया जा सकेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ई-पाॅस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं तथा चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट प्रदर्शित किया जाएगा एवं संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा कार्ड धारक को उक्त पर्ची लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओं को बताया कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि उन्हें आवश्यक वस्तुए प्राप्त करने में कोई समस्या उत्पन्न हो तो, उसके निराकरण के लिए अपनी तहसील में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक से अथवा क्रियाशील कॉल सेंटर एवं टोल फ्री नम्बर-1967 एवं 1800-1800-150 पर समस्या दर्ज करा सकते है।

Related Articles

Back to top button