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*पांच सगे भाइयों को दस-दस साल का सश्रम कारावास* *गैंगस्टर जज राकेश पाण्डेय की अदालत ने लगाया 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड*

*पांच सगे भाइयों को दस-दस साल का सश्रम कारावास* *गैंगस्टर जज राकेश पाण्डेय की अदालत ने लगाया 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड*

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*पांच सगे भाइयों को दस-दस साल का सश्रम कारावास*

*गैंगस्टर जज राकेश पाण्डेय की अदालत ने लगाया 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड*


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सुल्तानपुर। जानलेवा हमले व गैंगस्टर के मामले में दोषी ठहराए गए पांच सगे भाइयों की सजा के बिंदु पर शुक्रवार को स्पेशल जज राकेश पांडेय की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों को दस-दस साल के सश्रम कारावास व सभी दोषियों को कुल 1.40 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गोरख सिंह ने 24 अप्रैल 2002 की घटना बताते हुए अमेठी कोतवाली में बेनीपुर गांव निवासी पाँच सगे भाइयों के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक आरोपी हकीमुद्दीन उर्फ बच्चा, कमालुद्दीन,इमामुद्दीन, निजामुद्दीन व रियाजुद्दीन जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहे थे,जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम निकली तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी हकीमुद्दीन व रियाजुद्दीन को पकड़ लिया,जबकि आरोपी कमालुद्दीन,निजामुद्दीन व इमामुद्दीन मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले व गैंगस्टर केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को अदालत ने गैंग लीडर हकीमुद्दीन उर्फ बच्चा को जानलेवा हमले,अवैध तमंचा बरामदगी व गैंगस्टर केस में दोषी करार दिया था। वहीं अदालत ने शेष चारों आरोपियों को गैंगस्टर के अपराध में दोषी ठहराया था। विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार सिंह ने दोषियों को कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की थी। अदालत ने सभी दोषियों की सजा पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए गैंग लीडर हकीमुद्दीन को हमला,आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर केस में दस वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 40 हजार रुपये अर्थदंड एवं अन्य चारो भाइयों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व कुल एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।

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